Saturday, May 18, 2024

गैर कानूनी तरीके से अम्बाला जेल रोड बंद करने पर वीरेश शांडिल्य की याचिका पर हाई कोर्ट ने आईजी जेल सहित अम्बाला के डीसी,एसपी को नोटिस जारी किया


 एडवोकेट वासु शांडिल्य की दलीलों के बाद हाईकोर्ट ने किया नोटिस जारी

चंडीगढ़ : अंबाला जेल अधीक्षक ने गैर कानूनी तरीके से अंबाला केंद्रीय जेल रोड को नाकेबंदी कर बंद किया हुआ है जिस कारण सेक्टर 1 जेल लैंड मनाली हाऊस मॉडल टाऊन प्रेम नगर निवासियों व आस पास के लोगों को भारी परेशानी लंबे समय से झेलनी पड़ रही है। गैर कानूनी तरीके से जेल रोड बंद करने को लेकर एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने जेल अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन उनके पत्र के बावजूद भी गैर कानूनी तरीके से बंद जेल रोड को खोला नहीं गया। जिस पर वीरेश शांडिल्य एवं सेक्टर-1 के सैंकड़ों निवासियों ने एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गैर कानूनी तरीके से बंद रोड को खोलने की मांग की जिसमें एडवोकेट वासु रंजन ने हरियाणा सरकार, आईजी जेल, डीसी अंबाला, एसपी अंबाला, जेल अधीक्षक अंबाला सहित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को प्रतिवादी बनाया था। जिस पर आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य द्वारा दायर याचिका व उनको सुनने के बाद सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

 वासु रंजन शांडिल्य ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई अगस्त माह में होगी। और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट गैर कानूनी तरीके से जेल विभाग द्वारा बंद की गई जेल लैंड रोड को खोलने के आदेश देगी। एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने हाई कोर्ट को बताया कि सुरक्षा के कारण रोड बंद नहीं किया जा सकता इसके लिए पुलिस व जेल विभाग के पास तमाम सुरक्षा करने के आधुनिक तरीके उपलब्ध है। सुरक्षा के नाम पर जनता के संवैधानिक हकों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता ।

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